पटना: विवादास्पद ‘कृपा-दाता्’ निर्मल बाबा को पटना हाई कोर्ट ने तत्काल तो एक बड़ी राहत दे दी है। राज्य के अररिया थाने में दर्ज ठगी और धोखाधड़ी के मामले जिले की निचली अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने ‘अधूरी प्रक्रिया’ का आधार बताकर निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 18 जून मुकर्रर की गयी है। कल इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला आजतक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
पिछले दिनों निचली अदालत द्वारा वारंट जारी होने पर निर्मल बाबा के वकील ने वारंट जारी करने की कानूनी प्रक्रिया में त्रूटि को इंगित करते हुए अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने सही ठहराया। फैसला सुनाने के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि गैर-जमानती वारंट जारी करने की विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी। निचली अदालत द्वारा आरोपी के नाम कोई सम्मन या कोर्ट नोटिस जारी नहीं किया गया था।
गौरतलब है कि राकेश कुमार सिंह द्वारा अररिया थाने में दर्ज उस शिकायत पर पुलिस ने पहल करते हुए अररिया सीजेएम सत्येंद्र रजक के कोर्ट से वारंट इश्यु करने की दरख्वास्त की थी। स्थानीय एसपी शिवदीप लांडे का कहना है कि प्रथम द्रष्टया निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला के खिलाफ मामला बनता था उसी आधार पर पुलिस सीजेएम कोर्ट गयी थी।




