
New Delhi: घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा मामले में आरोपी विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी निरस्त कर दी.
उच्च न्यायालय ने सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के खुशीपूर्वक साथ रहने का जिक्र करते हुये आपराधिक मामला रद्द किया.
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A Delhi Court quashes the FIR against AAP MLA Somnath Bharti in a domestic violence case filed against him by his wife Lipika Mitra. (File pic) pic.twitter.com/Zjks9bssj8
— ANI (@ANI) May 7, 2019
गौरतलब है कि सोमनाथ भारती पर पत्नी को प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी एवं घातक हथियार से जख्मी करने के इल्जाम में आरोपी बनाया गया था.
इस मामले में सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 5 अप्रैल 2016 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
पुलिस का कहना था कि भारती गर्भवती पत्नी पर पातलू कुत्ते से हमला कराता था. अदालत ने सोमनाथ भारती को आठ दिन जेल में बिताने के बाद अक्तूबर 2015 में जमानत दी थी.
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