
Lucknow: उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को राहत मिली है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चयन प्रक्रिया रोकने के एकल पीठ के तीन जून के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी.
योगी सरकार को राहत
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और न्यायमूर्ति डी के सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के नौ जून के आदेश को ध्यान में रखते हुये भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किया है. उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर स्टे लगा दिया. अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के बाद 32 हजार बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है.
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर तीन जून को अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत ने कहा था कि सरकार द्वारा गत 8 मई को परीक्षा परिणाम घोषित करने संबधी अधिसूचना पर रोक लगायी जाती है.




