
Ranchi : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में वे सभी उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने साल 2019 में आवेदन किया था. आज जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में JSSC कट ऑफ डेट मामले की सुनवाई हुई. जहां उन्होंने सुनवाई के दौरान उक्त बात कही. साथ ही उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पद के लिए उम्रसीमा एक अगस्त 2010 करने को कहा है. इस मामले की पैरवी पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता चंचल जैन ने की. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जेएसएससी को चार हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि शपथ पत्र में बतायें कि कट ऑफ डेट क्यों कम किया गया. इसके अलावा जेएसएससी को आवेदन की तिथि को एक हफ्ते को बढ़ाने को कहा है.
बताते चलें कि कट ऑफ डेट मामले को लेकर उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी कट ऑफ डेट में बदलाव करने को लेकर जवाब मांगा था.




