
Ranchi : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीब नेता भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट पर रोक लगा दी है. साथ ही उन्हें हाईकोर्ट में आकर जवाब देने का आदेश दिया गया है. बता दें कि रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने भोला यादव के खिलाफ 19 अप्रैल को वारंट जारी किया था.
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कोर्ट के फैसले पर भोला यादव ने की थी बयानबाजी
विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत ने कोर्ट की अवमानना के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण भोला यादव की गिरफ्तारी के फरमान पर दस्तखत किये. भोला यादव ने लालू प्रसाद को कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद उस फैसले पर बयानबाजी की थी, जिसे विशेष जज शिवपाल सिंह ने कोर्ट की अवमानना माना.
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19 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का दिया गया था निर्देश
गौरतलब है कि 4 अप्रैल को भोला यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था. उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया गया था. लेकिन वे अदालत में हाजिर नहीं हुए. इतना ही नहीं उन्होंने न तो कोई रिप्लाई दिया और ना ही खुद या फिर उनका कोई वकील कोर्ट में उपस्थित हुआ. सीबीआई की ओर से अदालत में बताया गया कि कोर्ट के नोटिस से संबंधित जानकारी से भोला यादव को अवगत करा दिया गया है.
क्या कहा था भोला यादव ने
28 मार्च को लालू यादव को रिम्स से एम्स जाने के दिन भोला यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि कोर्ट ने कई आब्जर्वेशन मनगढंत गढ़े हैं. साथ ही दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिकेगा. भोला यादव द्वारा मीडिया में दिए बयान पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था.
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