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खबरें अदालत की : शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Ranchi : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने गुरुवार को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के दोषी अभियुक्त अजरुद्दीन अंसारी को 10 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 9 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने आईपीसी की दो धाराओं 376 और 506 के तहत सजा सुनाई है. अभियुक्त को 29 मई को दोषी करार दिया गया था. यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 479/14 से जुड़ा है. इस संबंध में छात्रा ने 17 अगस्त 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार ओरमांझी थाना क्षेत्र के ईरवा की रहने वाली एक छात्रा डोरंडा कॉलेज में बीए-2 में पढ़ती थी. कॉलेज में ही अजरुद्दीन से मिली. इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गयी. इसी क्रम में वह शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता को बाद में पता चला कि चार माह पूर्व आरोपी का विवाह हो गया है. इसके बाद उसने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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चारा घोटाला : बोकार्ड कंपनी के तत्कालीन एरिया सेल्स मैनेजर ने दी गवाही

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में गुरुवार को बोकार्ड कंपनी के तत्कालीन एरिया सेल्स मैनेजर मधुकर वर्मा की गवाही दर्ज हुई. सेल्स मैनेजर ने अदालत को बताया कि यह कंपनी दवा के भंडारण के माध्यम से पशुपालन विभाग को आपूर्ति करती थी. विशेष अदालत में आरके राणा, बेक जूलियस, जगदीश शर्मा, ओपी दिवाकर और दयानंद कश्यप सहित अन्य अभियुक्तों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये हुई. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है.

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अवैध हथियार के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

अपर न्यायायुक्त राजीव आंनद की अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार मामले में अभियुक्त संतोष लोहरा को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त को 10 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अधिवक्ता के अनुसार यह मामला बुंडू थाना कांड संख्या 117/2010 से जुड़ा है. मामले में शिकायतकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी बेंकटेश कुमार थे. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बुंडू कॉलेज से रायफल की चोरी हो गयी थी. 28 अगस्त  2010 को पुलिस ने सूचना के आधार पर जरिया निवासी संतोष लोहरा के घर में छापेमारी की थी.

छापेमारी के दौरान उसके घर से दो रायफल बरामद हुआ था. पुलिस ने मामले के दूसरे अभियुक्त हुमदा निवासी मधु लोहरा के घर में छापेमारी की. वहां से तीन रायफल, तीन बम और डेटोनेटर बरामद हुआ. उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि भाकपा माओवादी के लखीन्द्र जी ने उसे अवैध हथियार और विस्फोटक दिये थे. मामले में 14 अक्टूबर को चार्जशीट दिया गया था. दोबारा 25 अगस्त को संतोष लोहरा और मधु मुंडा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई. मामले में संतोष लोहरा फरार था. इस मामले की सुनवाई पहले मधु के खिलाफ चला. 15 अक्टूबर 2010 को मधु को सजा भी सुनाई गयी थी. संतोष लोहरा को पुलिस ने 6 सितम्बर 2013 को गिरफ्तार किया. इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चली. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही हुई.

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