
NewDelhi : नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में पहुंच गया है. खबरों के अनुसार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है. सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था. डबल बेंच में दायर की गयी याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गयी है. साथ ही याचिका में कहा गया है कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है. यदि रोक नहीं लगी तो यह कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा.
जानकारी के अनुसार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई संभावित है. बता दें कि 21 दिसंबर को हेराल्ड हाउस केस में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार के 56 साल पुराने कार्यालय हेराल्ड हाउस को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था.
दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था
यह भवन राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग के प्रेस एरिया में स्थित है. जस्टिस सुनील गौड़ ने कांग्रेस के समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने को कहा था. यह भी कहा था कि तय समय के अंदर अगर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बिल्डिंग खाली नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई होगी. जान लें कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस को 30 अक्टूबर को खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ एजेएल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
भूमि और विकास कार्यालय ने हेराल्ड हाउस की 56 साल पहले की लीज को रद्द कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस भवन से 2008 के बाद से नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है.




