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नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी को न्यायालय ने 25 साल का कठोर कारावास  और 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

Chakradharpur: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी को न्यायालय ने 25 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाया है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के बुटका गांव निवासी अभियुक्त सुखलाल बिरुवा ने 2 सितंबर 2020 को जबरदस्ती एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किया था. घटना के बाद पीड़िता के बयान पर अभियुक्त सुखलाल बिरुवा के खिलाफ मंझारी थाना काण्ड सं0- 56 / 2020, धारा- 376(3) / 376(2)(k) / 506 भा०द०वि० एवं 4 / 6 पोक्सो के तहत में मामला दर्ज किया गया था.

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं०- 50 / 2020, 4 मई 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को धारा- 04(2) पोक्सो में 25 (पच्चीस) साल कठोर कारावास एवं 20,000/- (बीस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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