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बोधगया सीरियल ब्लास्टः पांचों आतंकियों को उम्रकैद, 40-40 हजार का जुर्माना

Patna: बोधगया सीरियल ब्लास्ट केस में सभी पांच आइएम दोषी आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.एनआइए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. इस मामले में गुरूवार के बाद शुक्रवार को भी सजा पर बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.उम्रकैद के साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है.

Patna: बोधगया सीरियल ब्लास्ट केस में सभी पांचों इंडियन मुज्जाहिद्दीन के दोषी आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.एनआइए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. इस मामले में गुरूवार के बाद शुक्रवार को भी सजा पर बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.उम्रकैद के साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है.

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 4 साल 10 महीने और 12 दिन की लंबी सुनवाई

कोर्ट में 4 साल 10 महीने और 12 दिन की चली लंबी सुनवाई के बाद 25 मई को इन सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 25 मई को आंतकी करार देते हुए हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, उमर सिद्दकी, इम्तियाज अंसारी, अजहरुउद्दीन और मुजीबुल्लाह को दोषी करार दिया था.  साल 2013  की सात जुलाई को बोधगया में नौ सीरियल धमाकों में छह आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी थी. इन धमाकों में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के कई तीर्थ यात्री घायल हो गये थे.  एनआईए के वकील ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है.

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90 गवाहों की हुई थी पेशी

बोधगया बम ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किया और 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर नियत तारीख को फैसला सुनाया गया और पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।

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