रांची : अनियमितता की शिकायत सही पाये जाने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2011 को लॉटरी के माध्यम से किये गये प्लॉट आवंटन को रद्द करने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा 20 अगस्त (2011) को निकाली गई लॉटरी के सम्बंध में अनियमितता की कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों की जांच करायी गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही इन्हें रद्द करने का आदेश जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिनकी वजह से अनियमितता हुई उनकी जिम्मेवारी तय कर दोषियों की पहचान की जाये और उनपर कार्रवाई हो।
अब आवंटन रद्द करने का आदेश जारी होने के बाद आवंटन प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करने का भी आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है।




