
Ranchi : एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने लोहरदगा जिले में उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण और मरम्मती कार्य में 75 लाख 57 हजार 683 रुपए के गबन के आरोप में 11 इंजीनियरों पर मुकदमा दर्ज किया है. एसीबी ने इन सभी अभियुक्तों पर एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में मुकदमा चलाने का आग्रह किया है. विशेष अदालत में जिन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें कार्यपालक अभियंता किशोरी प्रसाद सिंह, भर्तृहरि सिंह, बच्चा पाठक, दूधनाथ सिंह, चार सहायक अभियंताओं राजेश कुमार अंबर, कुमार अखौरी, अरुण कुमार भेंगरा और विजय बहादुर सिंह तथा चार कनीय अभियंताओं शक्ति पद महतो, रमण बिहारी सिंह, बृजेश सिंह और गुप्तेश्वर राम का नाम शामिल है. ये सभी अभियंता ग्राम अभियंत्रण संकाय लोहरदगा कार्य प्रमंडल में पदस्थापित थे.
यह मामला वर्ष 1998 से 2002 के बीच लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण और मरम्मती कार्य के लिए आवंटित राशि के गबन से जुड़ा हुआ है. यह मामला एसीबी कांड संख्या 04/ 2018 से संबंधित है. मामले के सूचक एसीबी के पुलिस निरीक्षक राजनारायण सिंह है. इन अभियुक्तों पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471, 477 (ए), 420, 120 ‘बी‘ 13 (1), (सी) तथा (डी) शामिल है. मामले में निगरानी आयुक्त को 29 अक्टूबर 2002 को कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था.
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गवाहों के नहीं आने से नही हुयी गवाही
चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार के आरसी 47ए/96 मामले में तीसरे दिन भी गवाही नहीं हो सकी. विशेष अदालत में गवाह के नहीं पहुंचने के चलते गवाही नहीं हो पाई. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि तीन गवाहों में से दो गवाहों मोहम्मद हुसैन और जगदीश चंद्र राजपूत की मौत होने हो गई, जबकि एक अन्य गवाह मधुकर वर्मा की तबीयत खराब होने के चलते वे अदालत में हाजिर नहीं हो सके. अदालत में गवाही के लिए उन्हें फिर से सम्मन भेजा जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
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जमीन घोटाले के आरोपी की जमानत पर 29 को होगी सुनवाई
एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में जमीन घोटाला मामले में अभियुक्त जमुना प्रसाद की जमानत पर सुनवाई हुई. विशेष अदालत में जमानत पर बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने फैसले पर सुनवाई की तिथि 29 मई निश्चित कर दी. यह जानकारी एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने शनिवार को दी.
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