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सहारा मामले में अवमानना को लेकर प्रकाश स्वामी को जेल

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा मामले में प्रकाश स्वामी को एक महीने के लिए जेल भेज दिया। प्रकाश स्वामी एक अमेरिकी कंपनी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, जिसने सहारा की न्यूयॉर्क स्थित होटल प्लाजा को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गई, जिसके बाद न्यायालय ने अपनी बात से मुकरने तथा न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में उनपर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे जमा नहीं करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया।

न्यायालय को जब इस बात से अवगत कराया गया कि प्रकाश स्वामी ने पिछली सुनवाई के आदेशानुसार, 10 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए, जिसके बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की पीठ ने उन्हें जेल भेज दिया।

स्वामी ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि अमेरिका की एमजी होल्डिंग, सहारा के प्लाजा होटल को खरीद रही है, जिसके बाद सौदे की प्रमाणिकता साबित करने के लिए न्यायालय ने उन्हें सहारा-सेबी के खाते में 750 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था।

अगली सुनवाई में न्यायालय को बताया गया कि अमेरिकी कंपनी ने होटल खरीदने की अपनी पेशकश वापस ले ली है।

इस बीच, शीर्ष न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 15 जून तक 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा, जिसमें नाकाम होने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।

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