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चारा घोटाला : बिहार के मुख्य सचिव और सीबीआई के पूर्व एसपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति लेकर 12 अप्रैल कर कोर्ट में दाखिल करे सीबीआई

 RANCHI : चारा घोटाले मामले में कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीबीआई के पूर्व एसपी एके झा समेत नौ को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और सीबीआई के एसपी एसके झा पर अभियोजन की स्वीकृति लेकर 12 अप्रैल तक सीबीआई कोर्ट को अवगत कराए. सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की कोर्ट ने कुल नौ लोगों को आरोपी ठहराया है. आरसी  45 के तहत इन सबों को आरोपी बनाया गया है. दुमका कोषागार से दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 में ही अवैध निकासी की गयी थी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी को लेकर सीबीआई ने दो प्राथमिकी दर्ज की थी. पहली आरसी 45 और दूसरी आरसी 38.  उल्लेखनीय है कि आरसी 38 में कोर्ट ने सात मार्च को बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे, सीबीआई के पूर्व एसपी एके झा समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया था.

इसे भी देखें- चारा घोटाले में कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीबीआई के पूर्व एसपी एके झा समेत नौ को आरोपी बनाया

इन लोगों को बनाया गया आरोपी
•    अंजन अंजनी कुमार सिंह
•    ए के झा
•    पंकज कुमार
•    शिव पटवारी
•    मो सईद
•    रामेश्वर प्रसाद
•    नरेश प्रसाद
•    शैलेश प्रसाद सिंह
•    नीरज कुमार

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क्या है सीआरपीसी की धारा 319
वकीलों के अनुसार सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर किसी मामले की सुनवाई के दौरान केस में बनाये गये अभियुक्त के अलावे किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ सबूत आता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मामले में आरोपी बनाया जाता है. साथ ही उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिये नोटिस भी जारी किया जा सकता है.

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