
Ranchi: झारखंड में ग्रेड 3 और 4 कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में अब स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी. इस संबंध में शुक्रवार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी. कैबिनेट से पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. कैबिनेट ने मंत्री अमर बाउरी की कमिटी की सिफारिश पर स्थानीय नीति को मंजूरी दी थी. इसके तहत सरकारी नौकरियों में ग्रेड सी ओर डी में झारखंड के स्थानीय लोगों की नियुक्ति संबंधी नियमावली को मंजूरी दी गई थी. हालांकि तब सरकार की ओर से कहा गया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता को देखते हुए अभी इस पर अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है. इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति के लिए आग्रह किया गया है.
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यह था सिफारिश में
मंत्री अमर बाउरी की कमिटी ने झारखंड सरकार को सौंपी गई अपनी सिफारिश में कहा था कि जिला स्तरीय वर्ग-3 और वर्ग-4 के पदों पर गैर अनुसूचित 11 जिलों में भी अनुसूचित जिलों की तर्ज पर कार्मिक विभाग के आदेश के आधार पर प्रावधान किया जाये. इस प्रवाधान के अनुरूप संबंधित जिले के स्थानीय निवासी को ही अगले 10 वर्षों तक नियुक्ति का पात्र माना जाये. राज्य के वर्ग-3 और वर्ग –4 के पदों पर होनेवाली अन्य नियुक्तियों के लिए मात्र झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही पात्र मानने के निमित्त, भारतीय संविधान के सुसंगत उपबंधों में रखते हुए, प्रावधान निरूपित किया जाये. राज्य स्तरीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर होनेवाली नियुक्तियों में झारखंड के स्थानीय निवासी के ही पात्र होने की शर्त का उल्लेख विज्ञापन में किया जाये.
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