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JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द किये जाने को चुनौती देने वाली रमेश उरांव एवं अन्य, आकाश गौरव एवं अन्य, निरोज खेस एवं अन्य सहित अलग-अलग कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया. राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, वही प्रार्थियों की ओर से  वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, गोपाल शंकर नारायण,  अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा

झारखंड हाईकोर्ट में JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023)  को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने उक्त विज्ञापन रद्द करने के 18 अगस्त 2026 के राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है.

हाईकोर्ट के इस आदेश के झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल लगभग1932 अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में बने रहेंगे.

कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द किये जाने को चुनौती देने वाली रमेश उरांव एवं अन्य, आकाश गौरव एवं अन्य, निरोज खेस एवं अन्य सहित अलग-अलग कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया. राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, वही प्रार्थियों की ओर से  वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, गोपाल शंकर नारायण,  अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा था.

 

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