
Lucknow : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि एक जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर बने कितने धार्मिक स्थलों को ढहाया गया. कोर्ट ने लखनऊ जिला प्रशासन से यह पूछा कि जिले के पारा इलाके में सार्वजनिक भूमि पर एक धार्मिक ढांचे का कथित निर्माण कब हुआ.
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न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति इरशाद अली की अवकाशकालीन पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में यह बताया गया कि हाईकोर्ट ने तीन जून 2016 को एक विस्तृत आदेश पारित किया था जिसमें यह बताया गया था कि सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण की समस्या से कैसे निपटा जाए. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते के अंदर यह बताने के आदेश दिए कि उक्त आदेश के अनुपालन की क्या स्थिति है.
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