
New Delhi : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय को आइआरसीटीसी घोटाला मामले में क्रमश: 14 और 25 फरवरी को आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के आरोपियों को दस्तावेज सौंपने के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को 25 फरवरी दोपहर दो बजे तक दस्तावेज सौंपने होंगे.
मामले एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका देने में कथित धनशोधन से संबंधित हैं. सीबीआइ और इडी दोनों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.
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