
Ranchi: झारखंड के दो बहुचर्चित मामलों की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में मंगलवार को होगी. पहला मामला मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत से जुड़ा है. वहीं दूसरा मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ईडी द्वारा पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी से जुड़ा है. दोनों ही मामलों में सुनवाई ईडी के विशष न्यायाधीश के अदालत में होगी. पहले मामले में पिछली सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता को पूजा सिंघल के मामले में दायर चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी, इस कारण सुनवाई की तिथि आगे बढाई गयी थी. ऐसे में मंगलवार को पूजा सिंघल की जमानत पर बहस हो सकती है.
दरअसल, ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है उनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह , खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहयक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल है. खूंटी में मनरेगा घोटला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ था, उस समय पूजा सिंघल खूंटी की डीसी पद पर थीं.
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छह मई को ईडी ने पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और उनके सीएम सुमन सिंह समेत 25 ठीकानों पर छापेमारी की गयी थी, जिसमें सुमन सिंह के आवास पर 19 करोड़ 31 लाख रुपये बरामद हुए थे.
दूसरे मामले में पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 20 जुलाई को उसे ईडी कोर्ट में पेश किया था. जिसके बाद ईडी के आग्रह पर अदालत ने पंकज मिश्रा को छह दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है. पूछताछ की अवधि 21 जुलाई से 26 जुलाई तक ही है.
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इधर, संभावना है कि पंकज मिश्रा को ईडी की टीम फिर से कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर लेने का आग्रह अदालत से कर सकती है. दरअसल, सोमवार को ईडी की टीम ने इसी मामले में साहिबगंज में जिला माइनिंग ऑफिसर एवं वन प्रमंडल कार्यालय में दस्तक दी है.
इस दौरान ईडी ने कई कागजात खंगाले हैं. जिसपर पंकज से पूछताछ की जा सकती है, इसके लिये पंकज के रिमांड की अवधि में विस्तार का आग्रह ईडी कोर्ट से कर सकती है.




