
New Delhi : सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि आइएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है.
यह दलील न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के समक्ष दी गयी. अदालत आइएनएक्स मीडिया स्कैंडल से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि अग्रिम जमानत वाली याचिका पर फैसला आने तक गिरफ्तारी से मिली छूट को जारी रहेगी.




