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बेरोजगारों को सीएम प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की पहल शुरू, जानें-किन शर्तों का पालन जरूरी

18  से 35 आयु वर्ग के युवाओं को मिलेगा लाभ

Ranchi: राज्य के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य सरकार देगी. इसके लिए पहल शुरू कर दी गयी है. श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग-अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाये जाने लगे हैं. चयनितों को हर साल 5000 रुपये दिये जायेंगे. विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7500 रुपये तक प्रतिवर्ष मिलेंगे.

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इन शर्तों का पालन जरूरी

योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवकों को मिलना है. यह भी वैसे ही युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो. सरकारी आइटीआइ, सरकारी पालिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF से संबंधित) से जुड़ी डिग्री हो. यानि प्राइवेट आइटीआइ, पालिटेक्निक से पास आउट के लिए इसमें गुंजाइश नहीं दिखती.

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नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी

प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने को बेरोजगार युवा का झारखंड के नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. निबंधन के डेट में उसकी आयु 18 से अधिक और 35 से कम होनी चाहिए. योजना के लिए चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. डोमिसाइल होना (झारखंड का) अनिवार्य है. पर्सनल बैंक खाता, आधार संख्या भी होनी चाहिए. ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हो जिसमें किसी अपराध के लिए 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो. विस्तृत जानकारी के लिए www.khunti.nic.in या अलग अलग जिलों की वेबसाइट को भी देखा जा सकता है.

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