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Ahmedabad, 09 October : भाजपा प्रमुख अमित शाह के बेटे जय ने एक खबर को लेकर न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के खिलाफ यहां एक मेट्रोपोलिटन अदालत में आज आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया. इस खबर में दावा किया गया है कि वर्ष 2014 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद जय की कंपनी के कारोबार में कथित रूप से बेतहाशा वृद्धि हुई.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गढ़वी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.
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प्रतिष्ठा बिगाड़ने के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई’’ की अपील
शाह ने अपनी याचिका में ‘‘शर्मनाक, बेहूदा, भ्रमित, अपमानजनक, निंदात्मक और कई अपमानजनक टिप्पणियों वाले एक लेख के जरिए शिकायतकर्ता की मानहानि करने और उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ने के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई’’ की अपील की. इस मामले में सात प्रतिवादी लेख की लेखिका रोहिणी सिंह, न्यूज पोर्टल के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वर्द्धराजन, सिद्धार्थ भाटिया और एम के वेणू, प्रबंधक संपादक मोनोबिना गुप्ता, पब्लिक एडिटर पामेला फिलिपोस और ‘द वायर’ का प्रकाशन करने वाली गैर लाभकारी कंपनी फाउंडेशन फॉर इंडीपेंडेंट जर्नलिज्म हैं.
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IPC की धारा 500, 109, 39, 120 के तहत मामला दर्ज
भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 109 (उकसाना), 39 (जानबूझकर गंभीर नुकसान पहुंचाना) और 120 बी ( आपराधिक षडयंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
द वायर ने अपनी खबर में कहा है कि जय शाह की कंपनी के टर्नओवर में वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद बेतहाशा वृद्धि देखी गई. हालांकि, जय शाह ने आरोप खारिज करते हुए इस खबर को ‘‘झूठा, अपमानजनक और मानहानिजनक’’ बताया.
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अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को
अदालत ने कहा कि वह मामले की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद प्रतिवादियों को सम्मन जारी करेगी.
न्यायिक जांच के लिए अगली सुनवाई 11 अक्तूबर को होगी और उस दिन लेख के प्रकाशन के बारे में सबसे पहले जय शाह को सूचना देने वाले दो गवाह अपने बयान दर्ज करा सकते हैं.
शाह ने अभी प्रतिवादियों के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया है. उन्होंने पहले घोषणा की थी कि वह 100 करोड़ रुपये की दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे.
‘गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह’ शीर्षक वाले इस लेख के प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक तूफान पैदा हो गया है. कांग्रेस ने इस मामले में जांच की मांग की है जबकि भाजपा ने लेख को मानहानिजनक बताया है.




