Uncategorized

खाद्य सुरक्षा अधिनियम : 30 से पहले लाभुकों की पहचान का निर्देश

गिरिडीह : गिरिडीह उपायुक्त मुकेश कुमार ने झारखंड में जुलाई 2015 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किये जाने के मद्देनजर एक बैठक आयोजित की। समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्‍होंने उपस्थित अधिकारियों को बताया कि किन्‍हें इस योजना का लाभ दिया जाना है। उपायुक्त ने अधिनियम का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 30 अप्रैल से पहले लाभुक परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बैठक में उन्होंने कहा कि परिवारों के चयन के लिये सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को आधार बनाया जाना है। उन्‍होंने निर्देश दिया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामवार मुद्रित सूची को पंचायतों को उपलब्ध करायें साथ ही इस कार्य में बी.एल.ओ. की भी मदद ली जाये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button