गिरिडीह : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार को गिरिडीह जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में कार्यक्र म का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता वस्तुओं पर पूर्णरूपेन आश्रित हैं।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा देश के सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण फोरम की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत किये गए वादों के लिए न्यायालय में शुल्क देय नहीं है। साथ ही वादी खुद भी अपने वाद की पैरवी कर सकता है।
इस दौरान उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष सी तांती ने कहा कि आम नागरिकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होने की स्थिति में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया जा सकता है।
कार्यक्र म को फोरम की महिला सदस्य रूबी कुमारी, बीरेन्द्र सिन्हा, उदयशंकर प्रसाद, लोधवा किस्कू, मोतीलाल त्रिवेदी, पवन कुमार सलामपुरिया, नवीन कुमार सिन्हा सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।




