अहमदाबाद: भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को इशरत जहां एनकाउंटर मामले में फिर राहत मिल गई है।
विशेष सीबीआई अदालत ने शाह तथा अहमदाबाद के पूर्व पुलिस आयुक्त के आर कौशिक को इस मामले में बतौर आरोपी बनाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
गोपीनाथ ने दायर की थी याचिका
याचिका प्रणेश पिल्लै उर्फ जावेद शेख के पिता गोपीनाथ पिल्लै ने दायर की थी। विशेष सीबीआई जज गीता गोपी ने कहा कि महज सीबीआई के आरोपपत्र में दर्ज बयान शाह एवं कौशिक को बतौर आरोपी शामिल करने के लिए काफी नहीं हो सकते तथा इस चरण में उनका यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून 2004 को कथित फर्जी मुठभेड में इशरत जहां समेत जो चार लोग मारे गए थे, उनमें प्रणोश भी था।
7 मई को मिली थी शाह को क्लीनचिट
सीबीआई ने सात मई को अदालत में हलफनामा दायर कर अमित शाह को “क्लीनचीट” दी थी। सीबीआई का कहना था कि शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।




