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खबरें कोर्ट की : पांच सौ रुपये घूस लेने के आरोपी लेबर इंस्पेक्टर को दो साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Ranchi : एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने रांची के तत्कालीन लेबर इंस्पेक्टर रामजी प्रसाद को रिश्वत लेने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है. विशेष अदालत ने इंस्पेक्टर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला निगरानी थाना कांड संख्या 29/03 से जुड़ा है. इस मामले में सूचक अब्दुल समद ने एसीबी से नौ सितंबर 2003 को शिकायत की थी. दर्ज मामले के अनुसार अब्दुल समद ने होटल के लाइसेंस के लिये लेबर इंस्पेक्टर से संपर्क किया था. इसके एवज में इंस्पेक्टर ने पांच सौ रुपये घूस की मांग की, जिसके बाद समद ने रामजी को नौ सितंबर को दो सौ रुपये दिये. शेष बचे तीन सौ रुपये की राशि लेते रामजी को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था.

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रिश्वतखोर बैंक के फील्ड ऑफिसर रमेश को तीन साल की सजा, 80 हजार जुर्माना

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने बुधवार को रिश्वतखोर फील्ड ऑफिसर रमेश कुमार तिवारी को तीन साल की सजा सुनाई है. विशेष अदालत ने रमेश पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला आरसी 12 ए/2010 से संबंधित है. लोक अभियोजक ने बताया कि मामले के सूचक ब्रजेश कुमार की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार अपर बाजार निवासी ब्रजेश कुमार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत चार लाख रुपये के लोन का आवेदन लोहरदगा के एसबीआई ब्रांच में दिया था. लोन की पहली किस्त 29,600 रुपये की राशि की निकासी से संबंधित अनुमोदन के लिये वह बैंक के फील्ड ऑफिसर रमेश के पास गये. रमेश ने राशि की निकासी के एवज में 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की और राशि लेने की तिथि 15 अप्रैल 2010 को तय कर दी. इसकी शिकायत ब्रजेश ने रांची सीबीआई से कर दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ लोगों की गवाही दर्ज की गई.

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