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हाई प्रोफाइल जम्मू-कश्मीर सेक्स स्कैंडल :  कोर्ट ने पूर्व डीआईजी व डीएसपी सहित पांच को दोषी  पाया, सजा चार जून को

NewDelhi : हाई प्रोफाइल जम्मू-कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस में डीआईजी समेत पांच अभियुक्त दोषी करार दिये गये हैं और दो आरोपी  बरी किये गये हैं. चंडीगढ़ जिला अदालत सजा की घोषणा चार जून को करेगी.  सेक्स स्कैंडल 2006 की घटना है. जानकारी के अनुसार इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की   जांच में दो मंत्रियों और कई विधायकों के नाम भी सामने आये थे. इसके बाद केस सीबीआई को सौंप   दिया गया था. बताया जाता है कि इस केस से तत्कालीन सीएम उमर अब्दुल्ला का नाम कथित तौर पर आया था.  स्कैंडल में नाम सामने आने पर अब्दुल्ला ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.  हालांकि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था.  बता दें कि जिला अदालत ने जिन आरोपियों को इस केस में दोषी माना है, उनमें बीएसएफ के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल केएस पाढ़ी, पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद अशरफ मीर और तीन स्थानीय युवक हैं- शब्बीर अहमद लेवाय, शब्बीर अहमद लांगहू और मौसाद अहमद. जबकि, जम्मू कश्मीर के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल मेहराज उद दीन मलिक और अनिल सेठी को बरी कर दिया गया है. खबरों के अनुसार अदालत ने रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के तहत पांच लोगों को दोषी करार दिया है. 

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नाबालिग कश्मीरी लड़कियों को जबरन देह व्यापार में ढकेला गया था

 साल 2006 में यह मामला उस समय सामने आया था, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाबालिग कश्मीरी लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म की दो सीडी बरामद की थी. जानकारी के अनुसार नाबालिगों को जबरन देह व्यापार में ढकेला गया था. इन नाबालिग कश्मीरी लड़कियों को नेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए विवश किया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में श्रीनगर में वेश्यालय चलाने वाली सबीना को मुख्य आरोपी बनाया गया था. इसके अलावा स्कैंडल में शामिल लोगों की लिस्ट में लगभग 56 लोगों के नाम शामिल किये गये थे. सीबीआई ने इस केस में चार पीड़ितों गवाह बनाया था. जानकारी के अनुसार सबीना और उसके पति की मौत केस की सुनवाई के दौरान हो गयी थी.

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