नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इसने दिल्ली विधानसभा को भंग कर जल्द चुनाव कराए जाने की अपील की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने यह आदेश पारित किया।
आप के वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने की अपील की थी।
न्यायालय ने कहा, “यह फैसला निर्वाचन आयोग को करना है।”
(आईएएनएस)




