
New Delhi : माल एवं सेवा कर नेटवर्क :जीएसटीएन: ने अपने पोर्टल पर एक नई सुविधा पेश की है. इसके तहत करदाता जीएसटीआर 1 फार्म कितने समय में भरना है, इसका विकल्प चुन सकते हैं. करदाताओं को मासिक या तिमाही आधार पर जीएसटीआर 1 फार्म भरने का विकल्प दिया गया है. ऐसे करदाता जिनका कुल कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक रहा है या चालू वित्त वर्ष में इसके इतना रहने की संभावना है, उनके पास तिमाही रिटर्न भरने का भी विकल्प होगा. फॉर्म जीएसटीआर 1 में करदाता की पूरी बिक्री का ब्योरा होता है.
जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक के अनुरूप लिया गया यह कदम
जीएसटी नेटवर्क ने एक बयान में कहा कि यह कदम जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप लिया गया है. विकल्प चुनने के बाद करदाता अपने हिसाब से अवधि चुनकर जीएसटीआर 1 फार्म भर सकते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे करदाता जो तिमाही विकल्प चुनते हैं उन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से तिमाही के आखिरी महीने का विकल्प चुनना होगा. वहीं जो करदाता मासिक विकल्प चुनेंगे उन्हें अगस्त से नवंबर तक का जीएसटीआर 1 फार्म भरना होगा. पिछले महीने का रिटर्न भरना अनिवार्य होगा. जीएसटीएन का गठन केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, करदाताओं और अन्य अंशधारकों को आईटी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है. जीएसटी इस साल एक जुलाई से लागू हुआ है.
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