Ranchi: रांची के निजी और कॉर्मशियल भवनों के कुल 31 मालिकों पर रांची नगर निगम की नोटिस का कोई असर नहीं दिखा. इन पर निगम ने बिल्डिंग सेल्फ असेस्मेंट में धोखाधाड़ी करने आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया था. निगम ने कुल 35 कारोबारियों को डेडलाइन देते हुए टैक्स और जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 कारोबारियों ने ही जुर्माना की राशि को जमा किया.
सात दिन थी डेडलाइन
21 दिसंबर 2017 को रांची नगर निगम ने 35 भवनों के मालिकों को सेल्फ असेस्मेंट में बिल्डिंग का एरिया कम करके दिखाने की बात कहकर एक कुल 1,01,16,420 रुपये के भुगतान का नोटिस जारी किया था, साथ ही सात दिन के अंदर जुर्माना समेत टैक्स की राशि जमा करने को कहा था, लेकिन डेडलाइन के मुताबिक चार ही लोगों ने जुर्माने की राशि जमा की है. बाकि 31 लोगों ने ऑबजेक्शन फाइल किया है.
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क्या था मामला
रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स चोरी करने वाले 35 भवनों के मालिकों पर जुर्माना समेत टैक्स एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान करने को कहा था. इनपर आरोप था कि उन्होंने सेल्फ असेस्मेंट में बिल्डिंग का एरिया कम करके दिखाया और होल्डिंग टैक्स बचाए थे. नगर निगम ने कहा था कि थर्ड पार्टी असेस्मेंट करवाने पर, सेल्फ असेस्मेंट में दी गयी जानकारी और ओरिजिनल एरिया में भारी अंतर पाया गया.
इसके बाद निगम ने हर मकान के मालिक पर उतना ही जुर्माना ठोंक दिया, जितना उन्होंने टैक्स बचाया था. इस बाबत नगर आयुक्त ने कहा था कि जिन लोगों की जमीन की मापी में गड़बड़ी पायी गयी है. उन्हें नोटिस भेज दिया गया है. 7 दिन के भीतर जुर्माने की राशि अदा कर दें. ऐसा नहीं करने पर भवनों को सील कर दिया जायेगा.
इन्होंने जमा की राशि
डॉ राजेश कुमार, रानी चिल्ड्रेन हॉस्टिपल- 1,70,000 रुपया
डॉ सुधीर कुमार, जगरनाथ लाइफ केयर हॉस्पिटल- 11,826 रुपया
संत अलबर्ट कॉलेज, कर्बला टैंक- 51,792 रुपया
आरसी मिशन सेमिनरी हॉस्टल- 31,660 रुपया