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भोपाल गैस पीड़ित रेल कोच फैक्टरी में नौकरी के हक से वंचित

भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गैस हादसे के पीड़ितों को रेल कोच फैक्टरी में 50 प्रतिशत रोजगार दिए जाने की सुविधा का लाभ 1995 के बाद से नहीं मिला है, यह जानकारी गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने एक प्रश्न के जवाब में दी। कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने वर्ष 1984 में हुए भोपाल गैस हादसे के पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा रेल कोच फैक्टरी में 50 फीसदी रोजगार आरक्षित किए जाने का मामला उठाया।

उन्होंने गैस राहत मंत्री से जानना चाहा कि वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर सारंग ने बताया कि रेल कोच फैक्टरी में 50 प्रतिशत रोजगार की सुविधा का लाभ गैस पीड़ितों को 1989 से 1995 की अवधि में मिला है, उसके बाद से गैस पीड़ित इस लाभ से वंचित है। इस मामले में उन्होंने रेल अधिकारी से पत्राचार किया है।

अकील ने वर्ष 1989 से 1995 की अवधि में गैस पीड़ितों की 277 पदों पर नियुक्ति की बात कहते हुए गैस राहत मंत्री से जानना चाहा कि वर्तमान सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इस पर सारंग ने बताया कि उन्हें इस संदर्भ में पश्चिम-मध्य रेल कार्यालय के मुख्य कारखाना प्रबंधक ने बताया है कि इस कारखाने में नियुक्ति की कार्यवाही रेल मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के मुताबिक की जाती है, वर्तमान में गैस पीड़ितों को 50 प्रतिशत रोजगार देने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है।

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