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पलामू : 14 अप्रैल की शाम पांच बजे से 17 की सुबह सात बजे तक DRY DAY, इस दौरान नहीं बिकेगी शराब

Daltonganj : मेदिनीनगर नगर निगम और छत्तरपुर व हुसैनाबाद नगर पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई स्तरों पर तैयारियां तेज की गयी हैं. इसके मद्देनजर मेदिनीनगर नगर निगम और हुसैनाबाद-छत्तरपुर पंचायत क्षेत्र में 48 घंटे की शराबबंदी की घोषणा कर दी गयी है. इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार ने आदेश जारी कर दिया है. शराबबंदी 14 अप्रैल की शाम पांच बजे से 17 अप्रैल की सुबह सात बजे तक रहेगी. इस अवधि को ड्राई डे भी घोषित कर दिया गया है. इस कारण इन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्थान में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी.

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होटलों-रेस्टुरेंटों में बी नहीं मिलेगी शराब

मेदिनीनगर नगर निगम और हुसैनाबाद और छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के होटलों, रेस्टुरेंटों, भोजनालय व दुकानों में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी और न ही इसका वितरण किया जा सकेगा. इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री व वितरण करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. किसी भी गैरलाइसेंसी परिसर में शराब का भंडारण नहीं किया जा सकता है.

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135 लीटर अवैध शराब बरामद, पांच पर प्राथमिकी

जिला पुलिस एवं उत्पाद विभाग की संयुक्त जिला मोबाईल टास्क फोर्स द्वारा शुक्रवार को जिले के नौडीहा बाजार थाना के चराई एवं हरिडीह आदि गांव में छापामारी की गयी. इस दौरान लगभग 135 लीटर अवैध महुआ शराब 850 किलो जावा महुआ बरामद कर उसे विनष्ट किया गया. उत्पाद विभाग द्वारा जीतेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्र प्रसाद, तेजू साव, राजदेव भुईयां, बबन भुईयां एवं सुनैना भुईयां के खिलाफ मामला दर्ज किया है. छापामारी का नेतृत्व उत्पाद निरीक्षक सौरभ तिवारी, अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांग्रेस कुमार एवं सदर थाना के अवर निरीक्षक राजनीति पासवान, पुरूषोत्तम कुमार आदि कर रहे थे.

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