
सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के खिलाफ अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई. करणी सेना के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांग
New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरी शंकर की पीठ के समक्ष आयी याचिका को खारिज कर दिया गया है. याचिका चित्तौड़गढ़ के एक संगठन जौहर स्मृति संस्थान के महासचिव ने दायर की है. जिसमें विवादों में घिरी बॉलीवुड फिल्म पद्मावत का प्रमाणपत्र रद्द करने की मांग की गयी थी. इस याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च कोर्ट याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी.
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आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे संगठन के महासचिव भंवर सिंह भाटी
अदालत ने याचिका पर सुनवायी करने से इंकार करते हुए कहा कि फिल्म रिलीज की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है और याचिकाकर्ता को वहीं जाना चाहिए. भाटी ने पीठ को बताया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड को अर्जी दी थी, लेकिन बोर्ड ने कहा कि यह सुनवायी योग्य नहीं है और उनसे उच्च कोर्ट जाने को कहा गया. संगठन के महासचिव भंवर सिंह भाटी ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया से कहा कि इस मामले में वह आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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करणी सेना के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग
एक वकील ने शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए करणी सेना और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ भी इसी प्रकार की अवमानना कार्रवाई की मांग वाली पृथक याचिका दायर की है. कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने ‘पद्मावत’ फिल्म का विरोध कर रही भीड़ को काबू करने में नाकाम रहने पर चार राज्यों के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है. कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई है.
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गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली निर्देशित और दीपिका पदुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर अभिनीत यह फिल्म आज रिलीज हो गयी है.
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