News Wing
New Delhi, 15 September : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि तेजाब हमले की शिकार महिलाओं के लिए उपलब्ध सभी लाभों की सूची तत्काल प्रकाशित की जानी चाहिए.
तेजाब के हमले की शिकार दो महिलाओं की दो याचिकाओं पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह भी कहा कि इस तरह के व्यापक दस्तावेज के प्रकाशन से एसिड अटैक की सभी पीड़िताओं को उनके लिए उपलब्ध सभी फायदों की जानकारी होगी और उन्हें राहत के लिए अदालत नहीं आना होगा.
आठ सप्ताह के भीतर तैयार हो समग्र दस्तावेज
अदालत ने कहा, ‘‘आठ सप्ताह के अंदर समग्र दस्तावेज तैयार किए जाएं और अगली सुनवाई पर इस अदालत में रखा जाए’’




