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तीन सड़क अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया मुख्यमंत्री ने

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड के चार अभियंताओं के खिलाफ निलंबन, इन्क्रिमेंट रोकने, जैसे विभागीय कार्रवार्इ का आदेश दिया है। इनपर अपने कार्यों में अनियमितता बरते का आरोप है। दोषियों में एक कार्यपालक अभियंता और तीन सहायय अभियंता हैं।

रिंग रोड अवर प्रमण्डल संख्या 2 के सहायक अभियंता अभिषेक श्रेष्ठ के विरूद्ध तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का आदेश दिया है। परन्तु निलम्बन अवधि पेंशन के लिए सेवा में टूट नहीं माना जाएगा।
जमशेदपुर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार के विरूद्ध अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति तथा सरकारी राजस्व की हुर्इ हानि के अनुपातिक वसूली का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध चक्रधरपूर-खरसांवा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबतीकरण कार्य में अनियमितता, संवेदक द्वारा समर्पित 47 जाली बिटुमिन इनवायसेज के आधार पर अवैध भुगतान कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

हजारीबीग के सहायक अभियंता सुधीर खलको के विरूद्ध अपने पद के वेतनमान में न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति, अवैध ढंग से भ्ाुगतान की गर्इ राशि की अनुपातिक वसूली, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध पथ प्रमण्डल हजारीबाग के अधीन पदस्थापन काल में जीहू-इटखोरी के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में बरती गर्इ अनियमितता,संवेदक द्वारा समर्पित जाली बिटुमीन इनवायसेज को सत्यापित कर अवैध भुगतान में सहयोग प्रदान करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

पाकुड़ के सहायक अभियंता सनत कुमार मण्डल के विरूद्ध अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति तथा सरकारी राजस्व की हुर्इ क्षति की अनुपातिक वसूली का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध पथ प्रमण्डल पाकुड़ अंतर्गत सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन काल में दुमका-साहेबगंज पथ के अंश में विशेष मरम्मति कार्य में बरती गर्इ अनियमितता, संवेदक द्वारा समर्पित जाली बिटुमिन इन्वायसेज़ को अवैध भ्ाुगतान करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

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