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जब जीवनी प्रकाशित ही नहीं हुई, तो कॉपीराइट कैसे लागू हो सकता है: दिल्ली हाई कोर्ट

शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की जीवनी पर बन रही फिल्म पर रोक लगाने की याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कॉपीराइट का दावा करनेवाले से पूछा है कि जब जीवनी प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो इस मामले में कॉपी राइट कैसे बनता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में शहीद हुए एक सैनिक के परिजन से सवाल किया है कि किसी व्यक्ति, भले ही वह युद्ध का हीरो हो, की जीवन गाथा पर कॉपीराइट कैसे लागू हो सकता है जब वह प्रकाशित ही नहीं हुई हो. इस शहीद की जीवन गाथा के आधार पर एक फिल्म बनाई जा रही है.

‘‘प्रकाशित ही नहीं हुए काम पर कोई कॉपीराइट कैसे हो सकता है, चाहे वह किसी युद्ध के हीरो की जीवन गाथा ही क्यों न हो’’

शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इस शहीद के परिजन उनके बारे में बनाई जा रही फिल्म के विरोध में हैं. उनकी दलील है कि फिल्म की कहानी कॉपीराइट और उनकी निजता का उल्लंघन है. मामले में कोर्ट ने कहा, ‘‘प्रकाशित ही नहीं हुए काम पर कोई कॉपीराइट कैसे हो सकता है, चाहे वह किसी युद्ध के हीरो की जीवन गाथा ही क्यों न हो.’’ बहरहाल,  कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है.

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शहीद के भाई की दलील है कि परिजनों की सहमति नहीं ली गयी

याचिकाकर्ता विजय सिंह रावत, जो शहीद के भाई हैं, को अगली सुनवाई में बताना होगा कि उन्हें जीवन गाथा पर आधारित फिल्म नहीं बनाने की मांग करने का क्या हक है. विजय की दलील है कि न तो परिजनों की सहमति ली गयी, न ही उन्हें या केंद्र सरकार को फिल्म की पटकथा दिखायी गयी, जबकि सरकार ने पटकथा दिखाने को कहा था.

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फिल्म की शूटिंग रोकने की मांग की गयी थी

इससे पहले हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गयी थी कि फिल्म की शूटिंग रोक दी जाए, क्योंकि जमानत पर रिहा किए गये बलात्कार के एक आरोपी को थलसेना के हीरो, जो 4 गढ़वाल राइफल्स में राइफलमैन के पद पर थे, की भूमिका में दिखाया जा रहा है.

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