
Ranchi : एसडीजेएम अजय कुमार गुड़िया की अदालत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी से संबंधित शिकायतवाद के मामले में बुधवार को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसलिए अदालत की ओर से मामले की अगली सुनवाई 10 मई को निर्धारित कर दी गई. मालूम हो कि 18 मार्च को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा था कि भाजपा में हत्या के आरोपी भी अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में यह संभव नहीं है. इसी टिप्पणी को लेकर के भाजपा महानगर के नेता नवीन कुमार झा ने अदालत में कंप्लेन केस 28 मार्च को दायर किया था. साथ ही उन्होंने अरगोड़ा थाने में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था. उनकी ओर से कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया गया था.
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नक्सली सुशील दांगी और तीन दिन की रिमांड पर एनआईए के हवाले
एनआईए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में नक्सली सुशील दांगी को पेश किया गया. विशेष अदालत से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दांगी को पांच दिन और रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत की ओर से तीन दिन का रिमांड दिया गया. इसके पूर्व राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 28 अप्रैल को विशेष अदालत से दांगी को पूछताछ के लिए चार दिनों की रिमांड ली थी.
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