
Ranchi : राज्य स्तर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वैसे कार्य जिन्हें निर्वाचन की प्रक्रिया के बीच भी कराया जाना अतिआवश्यक समझा जाता है, के मामलों में आदर्श आचार संहिता की दृष्टि समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित है. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रस्ताव सीधे निर्वाचन आयोग में न भेजकर अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखें.
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स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य


स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं. मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग के सचिव तथा वे विभाग जिनके प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे जाते हैं उनके सचिव/ प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सप्ताह इसकी बैठक होती है.




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विभागों के प्रस्ताव पर आदर्श आचार संहिता के अनुदेशों के आलोक में होती है समीक्षा
ज्ञात हो कि यह स्क्रीनिंग कमेटी विभागों के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुदेशकों के आलोक में समीक्षा करती है. अत्यंत आवश्यक होने पर और यह महसूस होने पर कि जन हित में कार्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान भी कराया जाना अति आवश्यक है, तभी उस कार्य से संबंधित प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजे जाते हैं.
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन
ज्ञात हो कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ही यह राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित है. निर्वाचन आयोग ने पिछले कई चुनावों में ऐसा महसूस किया था कि राज्य सरकार के विभागों के प्रस्ताव सीधे आयोग को भेजे जाने से पहले राज्य सरकार के स्तर पर इसकी समेकित समीक्षा होनी चाहिए. इसलिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया. लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी यह समिति कार्यरत थी.
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