
Ranchi: झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को 50 हजार रुपये तक का ऋण बिना गारंटर के उपलब्ध कराने की सीमा पर विचार चल रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस आशय के निर्देश पर अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है. सीएम ने यह भी कहा है कि इस योजना अंतर्गत क्रय की गयी गाड़ियों का भाड़े के रूप में सरकारी कार्यालयों में उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये. यानि सीएम रोजगार सृजन योजना से जो वाहन लाभुको के द्वारा लिए जायेंगे उसे सरकारी कार्यालयो में भाड़ा पर लिया जायेगा. जिन मामलों में ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता है, उनमें गारंटी की शर्तों का सरलीकरण भी किया जायेगा.
