
New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अनलॉक 5 के गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. इस बार 30 सितंबर के आदेशों को ही दोबारा जारी किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पिछले महीने के दिशा-निर्देशों, जिनमें सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने की अनुमति दी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और सभाएं में प्रतिबंधों को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जायेगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देशों की घोषणा 30 सितंबर को कर दी गयी थी. वे दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर से लागू हुए थे, जो अब 30 नवंबर तक चलेंगे. इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गयी है. स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन अभी भी जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकेगा.


केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गयी थी, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था.


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