
Pakud: देश के सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज और उसके निहित भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित नियमों की अनदेखी किये जाने का एक मामला महेशपुर प्रखंड में 27 जनवरी को देखने को मिला. प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर गुम्मामोड सड़क के किनारे स्थित स्वच्छता पार्क एवं संसाधन केंद्र में 70वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराया गया. लेकिन इसे दूसरे दिन शाम 5 बजे निर्धारित समय तक नहीं उतारा गया था. जबकि संवैधानिक निर्देशों के अनुसार यह कार्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति असम्मान को व्यक्त करता है. कर्मियों को भारत के संविधान तथा तिरंगे की सही जानकारी नहीं होने का परिचय देता है. लोगों का कहना है कि ऐसे लापरवाह कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. बताते चलें कि राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय पर्व के अलावे अन्य दिन यहां यहां फहराते हुए रखना असंवैधानिक कार्य की श्रेणी में आता है. राष्ट्रीय ध्वज का उच्च स्तरीय कार्यालयों के भवन में ही फहरते रहने का नियम है.

इसे भी पढ़ेंः ईवीएम हैकिंग प्रकरण में कूदे चंद्रबाबू नायडू, कहा, की जा सकती है हैक
