
Ranchi: बरहेट विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और विवादों का साथ चोली दामन का रहा है. हाल ही में रांची के सिविल कोर्ट की तरफ से रूपा तिर्की मामले में पंकज मिश्रा, तत्कालीन डीएसपी पीके मिश्रा, रांची सिटी एसपी और रांची के ही एससीएसटी थाना प्रभारी पर कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था.
कोर्ट की तरफ से ऑर्डर शीट जारी नहीं करने से अभी तक मामला दर्ज नहीं हो पाया है. लेकिन, राजमहल कोर्ट की तरफ से भी जारी किये गये आदेश का पालन साहेबगंज पुलिस नहीं कर रही है.
दरअसल 30 सितंबर को राजमहल कोर्ट की तरफ से पंकज मिश्रा, साहेबगंज डीएमओ विभूति कुमार, हरिवंश पंडित और तालझड़ी के सीओ साईमन मरांडी पर धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. लेकिन खबर लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ है. आदेश दिया हुए करीब तीन महीने बीतने को हैं.


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क्या था मामला
साहेबगंज के तालझडी थाना अंतर्गत गुदवा स्थित बजरंग स्टोन वर्कक्स में सात जून को पंकज मिश्रा, डीएमओ विभूति कुमार, हरिवंश पंडित और तालझड़ी के सीओ साईमन मरांडी सरकारी गाड़ी से पहुंचे और क्रशर के काम को बंद करने को कहा.
इसी क्रम में वहां के कर्मी रमेश पासवान से वो लोग उलझ गये. रमेश पासवान ने कोर्ट में कहा कि सभी ने उनके साथ बदतमीजी की और जाति सूचक बाते कहीं.
मामले में छह लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश 30 सितंबर को ही दिया था. लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है.
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