
Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है. रूपा तिर्की के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.
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मालूम हो कि 3 मई को रूपा तिर्की की लाश साहिबगंज के पुलिस लाइन स्थित एक सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटकी हुई मिली थी. साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया. इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया था. जिसे रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने स्वीकार नहीं किया और मौत की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी पुत्री की मौत नहीं बल्कि हत्या की गयी थी. पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता आत्महत्या का रंग दे रही है. उनकी बेटी की मौत के बाद जिस परिस्थिति में शव मिला था उससे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या नहीं है. पुलिस ने भी रूपा की मौत के बाद उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया.
एकसदस्यीय आयोग कर रहा जांच
बता दें कि फिलहाल, झारखंड सरकार के निर्णय के अनुसार इस मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद गुप्ता की अध्य़क्षता वाले एकसदस्यीय आयोग द्वारा की जा रही है.