
Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली. सोरेन की ओर से अदालत से सशरीर उपस्थित होने पर छूट की मांग की गई थी. कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया है. अब सीएम को कोर्ट में उपस्थित होकर हाजिरी लगानी होगी.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के एमपी एमएल की विशेष अदालत में चल रही है. इसके पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेने को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था. जिस पर याचिका दाखिल करते हुए सीएम ने पेशी से छूट की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. मालूम हो कि अदालत इस मामले में करीब तीन वर्षों से सीएम हेमंत को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा रहा था.
क्या है मामलाः लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी सिंबल वाला कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

