
Ranchi. राज्य के सभी जिलों के डीसी और विभागीय पदाधिकारियों को पिछले साल (11.10.2021) को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, रांची की ओर से लेटर लिखा गया था. कहा गया था कि प्रथम अपील पर समय सीमा के अंदर सुनवाई हो. पर इस लेटर को शायद ही कहीं गंभीरता से लिया जा रहा है. अलग अलग जिलों से शिकायत आ रही है कि स्थानीय प्रशासन आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने में मनमर्जी दिखा रहे हैं. प्रथम अपील में भी आवेदक को राहत नहीं है. गिरिडीह के आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने गिरिडीह डीसी के पास आज फरियाद लगाते हुए कहा कि आरटीआई के तहत प्रथम अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही. इसे सुनिश्चित किया जाय. उन्होंने कार्मिक विभाग के पत्र का हवाला भी देते हुए कहा कि जिला स्तर पर प्रथम अपील के मामले में कार्मिक के आदेश का पालन नहीं हो रहा है. इससे वांछित सूचनाएं समय पर नहीं मिल रही हैं.
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क्या है कार्मिक का आदेश
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी डीसी से कहा था कि प्रथम अपील के तहत आवेदन पर ससमय निष्पादन नहीं हो पा रहा है. इससे संबंधित शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं. ऐसे में यह तय हो कि आरटीआई के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि में आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएं. विशेष मामले में यह 45 दिनों तक हो सकता है.
सूचना आयोग भी निष्क्रिय
गौरतलब है कि राज्य में राज्य सूचना आयोग भी फिलहाल निष्क्रिय है. यहां पिछले दो सालों से ना तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और ना ही एक भी सूचना आयुक्त. आयोग में किसी के ना होने से द्वितीय अपील पर सूचनाएं ले पाना संभव नहीं हो पा रहा. ऐसे में नागरिकों को प्रथम अपील में भी सूचनाएं नहीं मिलने से समस्याएं आ रही हैं.
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