
Ranchi : झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ने झारखंड में चल रहे सभी प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स और बिल्डर्स से तिमाही रिपोर्ट 10 जनवरी तक जमा करने का निर्देश दिया है. जिससे कि प्रोजेक्ट की जानकारी रेरा के पास उपलब्ध हो. वहीं बिल्डर द्वारा लोगों को ठगे जाने पर उनपर कार्रवाई की जा सके. बताते चलें कि रेरा ने बिल्डर्स के लिए किसी भी प्रोजेक्ट की क्वार्टरली रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है. इसके बावजूद बिल्डर्स ने पिछले साल से कोई रिपोर्ट रेरा को नहीं दी है.
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2 साल का रिपोर्ट एकसाथ


रेरा ने बिल्डर्स से दो साल की रिपोर्ट मांगी है. जिसमें पिछले साल का पहला क्वार्टर 31 मार्च, दूसरा 30 जून, तीसरा 30 सितंबर, चौथा 31 दिसंबर, इस साल का पहला क्वार्टर 10 अप्रैल, दूसरा 10 जुलाई और तीसरा 10 अक्टूबर तक की क्वार्टर रिपोर्ट होगी. बताते चलें कि रेरा की कोर्ट में लगभग 400 मामले की सुनवाई चल रही है. जहां बिल्डर्स को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है. लेकिन क्वार्टर रिपोर्ट नहीं होने के कारण सुनवाई में देरी हो रही है.




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