
Ranchi : झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला को गोली मारने के आरोपी अमरजीत सिंह अंबे को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. आरोपी अमरजीत सिंह अंबे इस मामले में घाघीडीह सेंट्रल जेल में 13 माह से जेल में बंद हैं.
सोमवार को आरोपी की जमानत पर आरोपी की ओर से आरएस मजुमदार और ऋतु कुमारी ने बहस की. सुनवाई के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी.
गौरतलब है कि इस मामले में एक और आरोपी गुरमुख सिंह मुखे को जमानत मिल चुकी है. जमानत आदेश जमशेदपुर सिविल कोर्ट में पहुंचने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
गुरमुख सिंह मुखे और अमरजीत सिंह अंबे सहित अन्य पर झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला और उसकी पत्नी की हत्या के प्रयास की साजिश रचने का आरोप है. मुखे और अंबे समेत अन्य के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में नौ नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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