
Ranchi : टेरर फंडिंग से जुड़े सोनू अग्रवाल के मामले में बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. बुधवार को दोनों पक्षों के बीच बहस पूरी हो गयी. हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और राजेश कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की.
जानकारी हो कि पिछले दिनों सोनू अग्रवाल और विनित अग्रवाल ने हाइकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी. दोनों की ओर से हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है. दोनों के ऊपर एनआइए की ओर से टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है.
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जानकारी हो कि एनआइए की विशेष कोर्ट में सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था.
वहीं, एनआइए कोर्ट ने सोनू अग्रवाल की याचिका ख़ारिज कर दी थी. सोनू अग्रवाल और विनित अग्रवाल पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है.
इसके पहले अग्रवाल बंधुओं ने रांची एनआइए की विशेष अदालत के द्वारा लिये गये संज्ञान को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी. जिसे पहले ही हाइकोर्ट खारिज कर चुका है.
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