
Ranchi: टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल, विनित अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल के पर उत्पीड़क कार्रवाई पर लगायी गयी रोक को हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.
सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में वीसी के जरिए चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई. अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. पूर्व में अदालत से तीनों को राहत मिली हुई है.
इसे भी पढ़ें – #LockdownNow कोरोना वायरस का असर : सरकार ने 25 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद कीं
आधुनिक के एमडी समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट
चतरा के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में एनआइए ने 18 जनवरी 2020 को आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी महेश अग्रवाल, वीकेवी कंपनी के विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल, व्यवसायी सुदेश केडिया और ट्रांसपोर्टर अजय उर्फ अजय सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
दाखिल पूरक चार्जशीट पर एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने संज्ञान लिया था. एनआइए ने अग्रवाल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त कर लिया था.
पूरक चार्जशीट के दो आरोपी अजय एवं सुदेश केडिया को एनआइए ने 10 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इसे भी पढ़ें – #Lockdown के बाद सब्जियों की कीमतों में उछाल
हाइकोर्ट ने उत्पीड़क कार्रवाई पर लगायी थी रोक
हाइकोर्ट ने महेश अग्रवाल,विनित अग्रवाल और सोनू अग्रवाल के ऊपर उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी थी. बता दें कि चतरा जिले के टंडवा स्थित मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में 18 जनवरी 2020 को एनआइए ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक महेश अग्रवाल, वीकेवी कंपनी के विनीत अग्रवाल और सोनू अग्रवाल, व्यवसायी सुदेश केडिया और ट्रांसपोर्टर अजय उर्फ अजय सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
पूरक चार्जशीट पर एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने संज्ञान लिया था. इसके बाद एनआइए ने अग्रवाल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त कर लिया था.
इसे भी पढ़ें – #LockdownNow: रांची से इटली गये विनय गुड़िया ने सुनायी आपबीती, दिखाया इटली का दर्दनाक दृश्य