
Ranchi: राजधानी में अब किराया पर मकान लेने के लिए किरायेदारों को आईडी कार्ड के साथ गारंटर भी देना होगा. अगर गारंटर नहीं देतें हैं तो उन्हें कंपनी व लोकल पहचान देनी होगी. रांची पुलिस की ओर से किरायेदारों के सत्यापन के लिए जारी किये गये फॉर्म में इस बात का उल्लेख किया गया है. फार्म में गारंटर का नाम,पता,फोटो और पहचान देनी होगी. रांची पुलिस ने सभी मकान मालिकों से गारंटर के बगैर मकान किराए पर नहीं देने का आग्रह किया है. इस फॉर्म को आज से सभी थानों को उपलब्ध कराया जाएगा. फॉर्म मकान मालिकों को दिया जाएगा. फार्म में मकान मालिक अपना तथा किरायेदार को पूरा डिटेल भरेंगे. साथ ही, आधार कार्ड व पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी फार्म के साथ लगाना होगा. पुलिस अफसरों का कहना है कि इससे फायदा ये होगा कि अपराधी किराए का मकान में नहीं रहेंगे. साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगेगा.

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फॉर्म में लगानी होगी घर के मुखिया की तस्वीर




रांची पुलिस की ओर से जारी फॉर्म में किरायेदार लगाने वाले परिवार के घर के मुखिया की तस्वीर भी लगानी होगी. इसके साथ ही फॉर्म में घर के सदस्यों का नाम और उम्र भी देना होगा. इसके अलावा फार्म के साथ कार्यस्थल की विवरणी भी देनी होगी. रांची पुलिस की ओर से किरायेदारों का सत्यापन योजना को बिट पुलिसिंग से लिंक किया जा रहा है. थाना में तैनात बिट पुलिस को उनका क्षेत्र बांटा जाएगा. जिन्हें जो क्षेत्र दिया जाएगा,वे उस इलाके में रह रहे किरायेदारों का वेरिफिकेशन करेंगे. फार्म भरवाकर उसे थाना में जमा करेंगे.
दूसरे जगह से आकर लोग किराए का मकान लेकर रहते हैं. उनके बारे में ना तो पुलिस को जानकारी होती है और न ही मकान मालिक को. ऐसे ही लोग शहर में आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं. इसलिए किरायेदारों के सत्यापन के लिए फार्म जारी किया गया है. जिसमें किरायेदार की सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी. आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा.
सौरभ, सिटी एसपी रांची
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