
NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. CJI एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है. साथ ही मिस्त्री समेत अन्य को नोटिस जारी किया है.
पिछले दिनों ही NCLAT ने साइरस मिस्त्री को राहत देते हुए उन्हें वापस टाटा ग्रुप का एग्जिक्यूटिव चेयरमैन बनाने का फैसला सुनाया था. बाद में इस फैसले को टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था.
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टीएसपीएल ने एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपील की थी




टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) ने साइरस मिस्त्री को टीएसपीएल के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जान लें कि एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कार्यकारी चेयरमैन पद पर पर बैठाये गये एन.चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध ठहराया था.
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टाटा ग्रुप में नहीं करेंगे वापसी
मिस्त्री ने एक बयान में कहा था कि टाटा समूह में वापस लौटने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और यह निर्णय समूह के हित में लिया गया है, जिसका हित किसी भी व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण है. शापूरजी पालोनजी परिवार के साइरस मिस्त्री दिसंबर, 2012 में रतन टाटा के स्थान पर टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे. इस पद की वजह से वह टाटा पावर और टाटा मोटर्स जैसी टाटा समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के मुखिया बन गये थे.
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